कृषिक्राइमज़िले की ख़बरेंटेक्नोलॉजीदेश-विदेशधार्मिकमनोरंजनराजनीतिक ख़बरेंलाइफस्टाइलव्यापारशिक्षाहिमाचल प्रदेश

जमानत लेने पहुँचे जमानतदार को न्यायधीश ने भेजा जेल

फर्जी जमानत का मामला

अनोखा मामला सामने आया जब जमानत लेने पहुँचे जमानतदार को न्यायधीश ने जेल भेज दिया

खरगोन। लीगल न्यूज़ 
खरगोन में आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने एक ऐसे आरोपी को सलाखो के पिछे भेजा जो न्यायालय में लोगो की फर्जी जमानत प्रस्तुत करता था। गौरख धन्धे की आशंका में मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये है। दरहसल खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र के सिपटान निवासी सखाराम पिता मंगत न्यायालय में हमेशा आमतौर पर जमानत पेश करता था। आरोपी का जमानत आवेदन कोर्ट ने निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी सखाराम पिता मंगत निवासी न्यायालय में जमानत देने के दौरान हर बार ऋण पुस्तिका का प्रथम पन्ना बदलकर गुमराह कर रहा था। सीजेएम न्यायालय के निर्देश पर खरगोन कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 420,209 के तहत प्रकरण दर्ज न्यायालय में आज पेश किया था। न्यायालय ने आरोपी को सलाखो के पिछे जेल भेज दिया है। 18 जनवरी को कोर्ट में एक मामले में जैसे ही आरोपी जमानत देने पहुंचा न्यायाधीश ने उसे पहचान लिया। न्यायालय ने पूर्व में भी उसे समझाईश दी थी लेकिन दोबारा जमानत देने के लिये ऋण पुस्तिका लगाने पर सीजेएम ने जमानत दार के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दे दिए।

लोक अभियोजन ने बताया

उप संचालक लोक अभियोजन जेएस मुवेल ने बताया कि माननीय पद्मा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आधार कार्ड और भूअधिकारी पुस्तिका के जरिए सखाराम पिता मंगत निवासी ग्राम सिपटान तहसील कसरावद बार बार जमानत देने पहुंच रहा था।
ऋण पुस्तिका का प्रथम पन्ना बदल देता था। खास बात यह भी थी की आरोपी को बीना जाने ही वो जमानत देता था। खरगोन थाने के एक प्रकरण में सीजेएम ने जब आरोपी से जमानत दार से पहचान के सम्बंध में पूछा तो उसने पहचान से इनकार कर दिया। न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए सखाराम के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिये थे। आज उसे न्यायालय पेश किया जहां से जेल भेज दिया।

Sanouri News

Related Articles

Back to top button